रायपुर। वन विभाग में वनरक्षक पद पर भर्ती के नाम पर पैसे लेने वाली महिला की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।
शुक्रवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भूपेश कुमार वसंत ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। अभियुक्त श्वेता देवांगन ने जमानत याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद श्वेता देवांगन की जमानत याचिका को खारिज कर दी। बता दें कि रायपुर की तेलीबांधा पुलिस ने वन विभाग की शिकायत के बाद श्वेता देवांगन को 16 जून को गिरफ्तार किया था।
आरोप यह था कि महिला ने वन विभाग में वन रक्षक पद पर नौकरी लगाने के नाम पर लोगों से पैसे लिए थे।